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गढ़चिरौली: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने पूछा है कि दक्षिण गढ़चिरौली में अलापल्ली और आष्टी के बीच लगातार दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं. इस पर 21 जून तक केंद्र, राज्य सरकार और गढ़चिरौली जिलाधिकारी को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

हाईवे 353सी पर हुई मौतों के खिलाफ नीतीश पोद्दार ने एक जनहित याचिका के जरिए इस मुद्दे को उठाया था. इस मामले में जस्टिस अतुल चंदुरकर और महेंद्र चंदवानीउनके समक्ष सुनवाई हुई। याचिका के अनुसार गढ़चिरौली जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 353 C से होकर गुजरता है। इस हाईवे पर अलापल्ली से आष्टी गांव बड़े हादसों का शिकार होते हैं

इस राजमार्ग पर सूरजगढ़ से। लॉयड्स मेटल्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा संचालित खानों से लौह अयस्क ले जाने वाले भारी वाहन यात्रा करते हैं महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड इस लौह अयस्क खदान को 348.9 हेक्टेयर में लीज पर दिया है। लौह अयस्क ‘त्रिवेणी अर्थ मूवर्स प्रा. लिमिटेड इस कंपनी द्वारा निर्यात किया जाता है। सूरजगढ़ से एटापल्ली तक, ये भारी वाहन दो राज्य राजमार्गों और एक राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से अलापल्ली, आष्टी मार्ग से आते हैं। इन भारी वाहनों की वजह से राज्यऔर राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा है

याचिका में कहा गया था कि है याचिकाकर्ता के वकील। केंद्र की ओर से सिरपुरकर एड. अनुदेश देशपांडे ने तर्क दिया।

गड़चिरोली से ज्ञानेंद्र विश्वास

संजय रामटेके ( सह संपादक )

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