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मप्र में हुक्का बार बैन: मध्य प्रदेश में चल रहे 200 से ज्यादा हुक्का बार बंद करने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश से भेजे गए हुक्का बार प्रतिबंघ बिल को मंजूरी दे दी है। जल्द ही यह एक्ट का रूप ले लेगा। इसी सप्ताह हुक्का बार के संबंध में आदेश जारी हो सकते हैं। बाकी का जुलाई 2023 से शुरू हो रहे हैं पांच दिनों के मॉनसून के सत्र के दौरान पूरी की जाएगी। यह मॉनसून सत्र 10 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि जुलाई से ही हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

जहराब है कि अभी तक हुक्का बार बंद करने को लेकर कोई हरकत नहीं थी। ऐसे में हुक्का बार ऑपरेटर पुलिस की कार्रवाई से बची थीं। क्योंकि अभी तक कोई कानून नहीं था, इसलिए कोर्ट से स्टेट डाइट आसान होता था। इसे देखते हुए साल 2022 के दिसंबर में शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल इस बिल को मंजूरी दे दी थी।

बिना क्रियान्वित किया जा रहा है
बिल में यह बात साफ तौर पर लिखी गई है कि अगर हुक्का बार के खिलाफ शिकायत मिलती है तो पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होगी। बिना किसी सर्टिफिकेट के ही पंच हुक्का बार ऑपरेटरों पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, एक शर्त ये रखी गई है कि वह एक्शन लेने का अधिकार दारोगा या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के पास होगा। जानकारी के लिए बताएं कि मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा हुक्का बार हैं, जिनमें से 50 तो भोपाल में ही संचालित हैं।

आरोप सिद्ध होने पर इतनी सजा हो सकती है
शिकायत मिलने पर पुलिस हुक्का बार गए सामान ज़ब्त कर सकते हैं।
शिकायत मिलने पर आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं।
कम से कम एक साल और ज्यादा से ज्यादा तीन साल की सजा हो सकती है।
50 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी रखा जा सकता है।

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Umesh Solanki

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