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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर के तौर पर संजय मिश्रा का कार्यकाल को घटाया. अब कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा जबकि उन्हें 18 नवंबर को रिटायर होना था.

ED director Sanjay Mishra [photo PTI]

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज फैसला सुनाया कि ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का सेवा विस्तार अवैध है. कोर्ट ने संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक ED निदेशक के पद पर रखने को कहा है. कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर के तौर पर कार्यकाल को घटाया. अब संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा जबकि उन्हें 18 नवंबर को रिटायर होना था. तीसरी बार केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाया था.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र 15 दिनों में नया ED निदेशक तलाश करे. कोर्ट ने केंद्र को राहत देते हुए कहा कि ED और CBI निदेशक के सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन सही है, – लेकिन मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध है.

ED निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने 2021 में आदेश दिया था कि उनका कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए. इसके बावजूद उन्हें तीसरा विस्तार दिया गया, जो अवैध है इसलिए अब वह 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रह सकते हैं.

Jvaed Khan MADHYA PRADESH (HEAD)

Executive Editor https://daily-khabar.com/

By Jvaed Khan MADHYA PRADESH (HEAD)

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