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छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: छत्तीसगढ़ में विधान सभा सत्र के पहले सीएम बैपटौल पटेल की नियुक्ति में ओबामा प्रशासन की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। नए रायपुर में प्रमुख रूप से किसानों के लिए पिछले एक साल से चल रहे आंदोलन में किसानों के लिए रैली योजना का निर्णय लिया गया है। किसानों को बबुआ के लिए जमीन और प्रभावितों को बसाहट पट्टा देने के फैसले को राष्ट्रपति की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा नामांकन बैठक में पहला अनोखा अनुमान साल 2023-24 के उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग फैक्ट्री-2023 के स्ट्रक्चर का उद्घाटन किया गया।

बुधवार (12 जुलाई) की शाम को मुख्यमंत्री निवास में नागालैंड की बैठक हुई थी। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई है. लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्य न्यायाधीशों के फैसले की बात की गई तो नए रायपुर को विकसित करने के लिए जिन किसानों से जमीन ली गई थी। वे किसान पिछले वर्ष से बेहतर बेरोजगार योजना लागू करने की मांग कर रहे थे। ये आंदोलन यूनेस्को भर में पिछले साल चर्चा का विषय बना हुआ था. क्योंकि कई बार तक नई रायपुर की सड़क पर किसानों ने जाम कर दिया था। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए किसान नेता राकेश अख्तर भी रायपुर आये थे.

दोबारा बैठक में बड़े फैसले के लिए कहा गया
नवा राजपूत अटल नगर विकास प्राधिकरण के अंतिम योजना के तहत और अभिनव कंडिका 5.5 के अनुसार राखी गांव के परियोजना प्रभावितों को पात्रता बाबी के लिए खुली भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा लेयर-1 के 12 ग्रामों में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व वाली भूमि पर आतिथ्य पात्र परिवारों को निर्धारित सीमा बसाहट पर पट्टे देने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग स्थापना के लिए विभिन्न वर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट, अनुदान और सब्सिडी की घोषणा की गई है। राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा कंपनियों की स्थापना को औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत विशेष निवेश प्रोत्साहन परियोजना नियम-2019 में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

इन प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया
छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में औद्योगिक उद्यमों को शामिल करने के साथ ही स्टॉम्प शुल्क से छूट, मंडी शुल्क से छूट, राज्य में बंद और बीमार उद्यमियों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज, परिवहन अनुदान ,इलेक्ट्रॉनिक शुल्क छूट संबंधित संशोधनों का प्रस्ताव मंज़ूर किया गया। छत्तीसगढ़ राजस्व (तृतीय श्रेणी ग्रेड ग्रेड) सेवा भर्ती नियम 1985 की अनुसूची-चार में ठेकेदार/सहायक के रूप में नियुक्त किए गए 38 रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए केवल एक बार तीन वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। गया. छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समुदाय जिला बिलासपुर को अबन्तित भूमि में छूट प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।

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Umesh Solanki

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