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Manipur Clash: मणिपुर सरकार ने राज्य की मौजूदा कानून व्यवस्था के मद्देनजर बुधवार (27 सितंबर) को पूरे राज्य को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत छह महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर दिया. हालांकि, घाटी के 19 थानों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है.
बुधवार (27 सितंबर) को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, “मणिपुर के राज्यपाल ने 19 थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों को छोड़कर, पूरे मणिपुर राज्य को छह महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.”
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