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प्रकाश पर्व दीपावली से पहले हवा में घुलता जहर चिंता का सबब बनता जा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में खराब वायु की गुणवत्ता के कारण सांस लेना दूभर होता जा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने अच्छी वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कुछ कड़े फैसले लिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने मुंबई में दिवाली तक सभी निर्माण कार्य बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने दिवाली के मौके पर मुंबई में पटाखे फोड़ने की समय सीमा भी तय की है।

12 नवंबर को दिवाली, हाईकोर्ट का आदेश

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मायानगरी मुंबई लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता और श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ने के कारण सुर्खियों में है। सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर हस्तक्षेप किया। उच्च न्यायालय ने शहर के वायु प्रदूषण के स्तर पर स्वत: संज्ञान लिया। वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से 12 नवंबर को मनाई जाने वाली दिवाली तक मुंबई शहर में सभी निर्माण गतिविधियों को रोकने का निर्देश जारी किया।

निर्माण बंद होने पर आसमान नहीं टूट पड़ेगा

हाईकोर्ट ने कहा, “विकास कार्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों की जान है। अगर कुछ दिनों के लिए निर्माण बंद कर दिया जाए तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा।” अदालत के इस बड़े आदेश पर आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले का उद्देश्य वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाना और मुंबई की वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार करना है।



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Umesh Solanki

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