भिलाई, 29.11.2025


* *जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने बढ़ाया उत्साह*

* *कण्ट्रोल रूम परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी का छात्र-छात्राओं को कराया गया भ्रमण*
* *छात्र-छात्राएं कार्यशाला में हुए सम्मिलित*
आज दिनांक 29.11.2025 को पुलिस *कण्ट्रोल रूम, सेक्टर-06 भिलाई में तीन नवीन भारतीय आपराधिक कानूनों से जागरूक* किए जाने हेतु विद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं आम नागरिकों के लिए एकदिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, *जिसमें मुख्य अतिथि मान. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री के. विनोद कुजूर व्दारा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों से अवगत कराया गया। नवीन आपराधिक कानून के अन्तर्गत बच्चों एवं महिलाओं के विरूद्ध* अपराध से निपटने के लिए शामिल किए गए धाराओं की विशेषताओं से भी अवगत कराया गया।प्रधान जिला न्यायाधीश ने नवीन कानून के प्रावधानों को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए प्रदर्शनी के लिए दुर्ग पुलिस की सराहना की।

श्री विजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग व्दारा *छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि नवीन आपराधिक कानून अब दण्डात्मक के स्थान पर न्यायवरक एवं सुधारात्मक है, कानून में न्याय को प्राथमिकता* दी गई है, नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। इसी के साथ *त्रिनयन एप एवं समाधान एप के संबंध में जानकारी देकर इमरजेंसी नम्बर* से भी छात्र-छात्राओं को अवगत कराया गया ।
सीजेएम श्री भूपेश बसंत ने नवीन प्रावधानों की जानकारी देते हुए सायबर क्राइम से बचने हेतु आवश्यक उपाय बताए।
कार्यशाला के दौरान ही उपस्थित *छात्र-छात्राओं को कण्ट्रोल रूम परिसर में नवीन आपराधिक कानूनों* की लगाई गई प्रदर्शनी का भ्रमण कराकर विस्तार से जानकारी दी गई एवं कण्ट्रोल रूम का भ्रमण भी कराया गया।
उक्त कार्यशाला में श्री उमेश कुमार सचिव विधिक सेवा समिति, श्री सुखनंदन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर, दुर्ग, श्री अभिषेक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, श्रीमती पदमश्री तंवर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आईयूसीएडब्ल्यू, श्रीमती वैजयंती माला तिग्गा, उप पुलिस अधीक्षक, सत्यप्रकाश तिवारी सीएसपी सहित लगभग 300 छात्र-छात्राएं उपस्थित थे ।