Spread the love

[ad_1]

Sri Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़े मुकदमों का ब्यौरा अब तक न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाने का आदेश दिया है. साथ ही बेंच ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है. मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर होगी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास ट्रांसफर कर लिए हैं. मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. उसका कहना है कि सुनवाई मथुरा की कोर्ट में होनी चाहिए. 

हाई कोर्ट से मुकदमों का मांगा ब्यौरा
21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईदगाह कमेटी की याचिका को सुनते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से 3 हफ्ते में ट्रांसफर किए गए मुकदमों का ब्यौरा देने को कहा था.

हाई कोर्ट से नहीं मिला जवाब
21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की थी कि मामले के महत्व को देखते हुए हाई कोर्ट में सुनवाई ठीक ही है, लेकिन लगभग 6 हफ्ते का समय बीत जाने के बाद भी अब तक हाई कोर्ट से जवाब न आने पर जज असंतुष्ट नजर आए.  

‘बाहर लोग दायर कर रहे याचिकाएं’
सुनवाई के दौरान ईदगाह कमेटी की वकील ने दावा किया कि मथुरा में स्थानीय लोग अब तक जारी व्यवस्था से संतुष्ट हैं, लेकिन बाहर के लोग एक के बाद एक याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं. हालांकि, जजों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की.

यह भी पढ़ें- Supreme Court: ‘यह एक प्रशासनिक विषय है..’ सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु केस से जुड़ी याचिका को किया खारिज

[ad_2]

Source link

Umesh Solanki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *