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Chandrababu Naidu: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार (20 नवंबर) को स्किल डेवलपमेंट केस में पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को रेगूलर जमानत दे दी. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक नायडू 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर हैं.

इससे पहले अक्टूबर में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख को स्वास्थ्य आधार पर चार सप्ताह की सशर्त अंतरिम जमानत दी गई थी. उनके अधिवक्ताओं ने अदालत को सूचित किया कि नायडू को मोतियाबिंद सर्जरी कराने के लिए जमानत की जरूरत है.

इलाज की डिटेल उपलब्ध कराने का दिया था आदेश
कोर्ट ने नायडू को एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया था. इसके अलावा अदालत ने टीडीपी प्रमुख को आत्मसमर्पण के समय केंद्रीय कारागार अधीक्षक को सीलबंद लिफाफे में इलाज और जिस अस्पताल में उनका इलाज हुआ, उसकी डिटेल उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया था.

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Umesh Solanki

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