मुख्तार अंसारी की पत्नी की अवैध बिक्री यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड संपत्ति निरीक्षक निलंबित और नोटिस प्राप्त
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मुख्तार अंसारी न्यूज: उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड (यूपी शिया सेंट्रल वक्फ) ने लखनऊ (लखनऊ) की एक वक्फ संपत्ति को माफिया माफिया अंसारी (मुख्तार अंसारी) की पत्नी को अवैध रूप से बेचने के मामले में मंगलवार को एक वक्फ पर्यवेक्षक को निलंबित कर दिया। बोर्ड इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी और संबंधित अन्य लोगों को नोटिस भेजेगा।

बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने बताया कि लखनऊ के सदतगंज थाना क्षेत्र स्थित वक्फ दरोगा मीर वाजिद अली की जमीन 25 अप्रैल 2013 को माफिया मोतार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी को अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए वक्फ इंस्पेक्टर मुंतजिर महदी को एप्लायंस इम्पैक्ट से सस्पेंड कर दिया गया है.

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नोटिस में किया ये सवाल
अली जैदी ने बताया कि इस मामले में मुखिया की पत्नी अफशां अंसारी और संबंधित जमीन के विक्रेता नजमुल हसन और संबंधित अन्य लोगों को बुधवार को नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस नोटिस में उनसे पूछा जाएगा कि स्पेशल सेल वाले ने किस अधिकार से जमीं को और कुर्की ने बिना जांच-पड़ताल के उसे कैसे खरीदा।

जैदी ने बताया कि दोनों तरफ अपनी बात रखने के लिए 15 दिन का वक्त दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उसके वक्फ अधिनियम की धारा 52 के तहत कार्रवाई करने के बाद जिला प्रशासन से रेजीमेंट हो जाएगा कि वह जमीन पर वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लेगा। आरोपित कितार अंसारी विभिन्न आपराधिक मामलों में जेल में बंद है। वहीं, उनकी पत्नी अफशां अंसारी भाभी हैं।

जैदी ने बताया कि वक्फ दरोगा मीर वाजिद अली में वित्तीय सट्टेबाजों और भ्रष्टाचार के मामले में मुतवल्ली अब्बास अमीर को सबसे पहले बर्खास्त किया गया है। उन्होंने बताया कि वक्फ दरोगा मीर वाजिद अली की ही थाना हसनगंज स्थित अनूप गोयल और नंदकिशोर वर्मा नामक व्यक्तियों की एक निजी संपत्ति को जालसाजी से वक्फ अभिलेखों में दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि मामला सामने आने पर उनका बोर्ड रिकॉर्ड हटा दिया जाता है, साथ ही इस मामले के बारे में लखनऊ के जिलाधिकारी को भी सूचित किया जाता है।

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Umesh Solanki

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