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मुख्तार अंसारी गिरोह: लखनऊ की अदालत में मौत के घाट उतारे गए मुख्तार अंसारी (मुख्तार अंडारी) गैंग के नशे में धुत्त महेश्वरी की पत्नी पाइली माहेश्वरी की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट (अललाहाबाद गिघ कोर्ट) ने खारिज कर दिया है। पाइली माहेश्वरी ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई। फार्महाउस आशुतोष कुमार ने इस याचिका का विरोध किया। आपको बता दें कि आवेदन पत्र भरने वाला स्वयं अवैध अधिनियम के अंतर्गत आता है।
असली संजीवनी माहेश्वरी जीवा के दर्शन आठ जून को लखनऊ जिला कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर काफी सवाल उठाए गए थे. सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए सामाख्याम की जांच की है। जीवा की पत्नी प्लाई माहेश्वरी नैना की एक्टिंग करती हैं। पति की हत्या के बाद अपराधी के भागने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में भी दाख़िल की याचिका दायर की थी, जिस कोर्ट ने उसे गिरफ़्तार नहीं करने को कहा था। हालाँकि उक्त निर्देशों के बाद भी अपने पति के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ।
जीवा की कोर्ट रूम में कर दी गई थी हत्या
साल 1991 में जीवा के खिलाफ 24 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन उन्हें सजा केवल पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त डेंटल की हत्या के मामले में हुई थी। इसके अलावा एक नोटबुक में और दो में स्टॉक चल रही थी। भाजपा नेता कृष्णानंद राय की हत्या समेत पांच मामलों में वह दोषी पाये गये थे। झूठ, लूट, डकैती और रंगदारी के खिलाफ 12 मामलों में भी जीवा की अदालत में अपराध साबित नहीं हो सका।
सोमवार को न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की याचिका पर खण्डपीठ में सुनवाई हुई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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