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Bombay High Court
– फोटो : Amar Ujala
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बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का दायरा उस राज्य तक सीमित नहीं किया जा सकता, जहां किसी व्यक्ति को समुदाय का हिस्सा घोषित किया जाता है।
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