Rahul Gandhi Surat Court : राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं, सूरत कोर्ट से याचिका खारिज

आपको बता दें कि मोदी सरनेम मानहानि मामले में सूरत की निचली अदालत ने बीते 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने भी उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी। पढ़िए, राहुल गांधी पर आने वाले कोर्ट के फैसले से जुड़े सभी अपडेट।

कांग्रेस का कहना है कि वो अब इस मामले में हाईकोर्ट जाएगी।

सूरत सेशन कोर्ट में राहुल गांधी ने याचिका दायर कर सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

मोदी सरनेम विवाद में राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी याचिका आज फिर से खारिज हो गई।

वायनाड से सांसद थे राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से 2019 में चुनाव जीतकर सांसद बने थे राहुल गांधी, अयोग्य ठहराए जाने के बाद वायनाड में उपचुनाव को लेकर भी हो रही है चर्चा

मानहानि मामले में मिली थी 2 साल की सजा

23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी मानते हुए सुनाई थी 2 साल की सजा, सजा के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से भी घोषित किया गया अयोग्य

कल हाई कोर्ट जाएंगे राहुल

सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज हो गई है इसका मतलब है निचली अदालत से मिली हुई सजा बरकरार रहेगी वही सेशन कोर्ट के बाद राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं।

Jvaed Khan MADHYA PRADESH (HEAD)

Executive Editor https://daily-khabar.com/

By Jvaed Khan MADHYA PRADESH (HEAD)

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