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दिल्ली समाचार: दिल्ली परिवहन विभाग (दिल्ली परिवहन विभाग) कंप्रेस्ड नैचुरल गैस (CNG) या अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले सभी टैक्सियों जिनके पास कारण कैरेज परमिट (कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट) है, उनकी परमिट की 15 साल तक की याचिका बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर (दिल्ली-एनसीआर) क्षेत्र में हजारों टैक्सी धारक (टैक्सी मालिक) को राहत मिलेगी। आदेश में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988, सीएमवीआर, 1989 और डीएमवीआर, 1993 में निर्धारित अन्य सभी निर्धारित चेक को पूरा करने वाले टैक्सियों पर यह नया निर्णय लागू होगा।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा, ‘दिल्ली सरकार हमेशा टैक्सी चालकों के साथ खरीदारी कर रही है। इस कदम से हमारे टैक्सी ड्राइवर भाई बन सकते हैं जो अब सभी 15 वर्षों तक अपने सी गंभीर को चला सकते हैं। परमिट की रोशनी बढ़ाने के फैसले के दौरान परिवहन विभाग ने पाया कि दिल्ली एनएक्स अनुबंध में अनुबंध कैरिज परमिट के तहत चलने वाले टैक्सियों की विभिन्न निर्देशांक के बीच परमिट की अवधि लगातार है। अब तक, DL1RT के साथ सिटी टैक्सी योजना 2015 के तहत पंजीकृत टैक्सियों की परमिट नामांकन केवल 8 साल था। इसके विपरीत, काली और पीली कैब और अन्य सारांश सहित अन्य सभी टैक्सियों का मानदंड 15 वर्ष था, जो कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 द्वारा परिभाषा वाहनों की आयु के अनुरूप है।’

कम करने में मदद मिलेगी
सरकार ने इस विशिष्‍ट को दूर करते हुए सीएनजी या स्‍वच्‍छ ईंधन पर स्टाकरों के लिए परमिट की 15 साल तक बढ़ोतरी का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के इस कदम से पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देना और शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने टेक्सी और लाइसेंस से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि वे संबंधित अधिनियमों और दाखिलों में भेजे गए अन्य सभी दस्तावेजों को पूरा करें। अतिरिक्त परमिट को बनाए रखने के लिए इन निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना महत्वपूर्ण रहेगा।

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Umesh Solanki

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